मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने CBI-ED से मांगा जवाब, 20 अप्रैल को आएगा फैसला
Delhi Excise Policy Scam Case की जांच कर रही जांच एजेंसियों सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोपी बनाए गए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। सिसोदिया ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करना चाहते हैं ऐसे में उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Excise Policy Scam Case में बीते 14 महीने से जेल में बंद दिल्ली के पू्र्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका दायर की है।
शराब घोटाला केस में ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियों द्वारा आरोपी बनाए गए मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की है।
20 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए दोपहर दो बजे सुनवाई का समय दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर शराब घोटाले की जांच कर रही दोनों एजेंसियां सीबीआई-ईडी से जवाब मांगा है।
इसके साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को तय की है। दोनों एजेंसियों के जवाब के बाद ही अदालत सिसोदिया की जमानत पर फैसला करेगी।
बता दें कि इससे पहले सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने 15 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है।