'सत्य की हुई जीत', पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह के सर्टिफिकेट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ये है पूरा मामला
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह की शैक्षणिक डिग्री मामले की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राव नरबीर सिंह ने कहा कि सत्य की जीत हुई है। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता हरेंद्र ढींगरा का कहना है कि वह उन तथ्यों को लेकर उच्चतम न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करेंगे जिनको पुलिस ने नजरअंदाज किया है।
संवाद सहयोगी, बादशाहपुर। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह को राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने राव नरबीर के विरुद्ध शैक्षणिक योग्यता गलत दर्शाने को लेकर आपराधिक मामला चलाने संबंधित दायर याचिका को खारिज किया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में पिछले महीने याचिका खारिज होने पर आरटीआई कार्यकर्ता हरेंद्र ढींगरा ने इस मामले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।
पुलिस जांच में कोई भी आरोप सही नहीं पाया
आरटीआई कार्यकर्ता हरेंद्र धींगड़ा ने पुलिस को शिकायत दी कि राव नरबीर सिंह की तरफ से अपनी शैक्षिक योग्यता चुनावी हलफनामे में गलत दी गई है। इसी को आधार बनाते हुए उन पर आपराधिक मामला चलाने की मांग की। पुलिस जांच में कोई भी आरोप सही नहीं पाया गया था।
पुलिस ने जांच के बाद शिकायत पर कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। हरेंद्र धींगड़ा ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए आपराधिक मामला चलाने की मांग रखी थी। पिछले महीने ही उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया था।
राव नरबीर सिंह ने कहा कि सत्य की जीत हुई
उच्च न्यायालय में याचिका खारिज होने के बाद उच्चतम न्यायालय में इस मामले को चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। राव नरबीर सिंह ने कहा कि सत्य की जीत हुई है।
यह भी पढ़ें- Pooja Khedkar: पूजा खेडकर की बढ़ी मुश्किलें, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस; पढ़ें पूरा मामला
आरटीआई कार्यकर्ता हरेंद्र ढींगरा का कहना है कि वह उन तथ्यों को लेकर उच्चतम न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करेंगे, जिन तथ्यों को पुलिस ने जांच के दौरान नजरअंदाज किया है।
यह भी पढ़ें- Punjab News:'बीबी जागीर को धार्मिक सजा दें', बेटी की हत्या मामले में सिख नेताओं ने जत्थेदार के सामने रखी मांग