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हुडा में पानी के बिलों की राहत महज दिखावा, अप्रैल में 5 फीसद बढ़ जाएंगे रेट

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर हुडा महकमे में पानी व सीवरेज के बिलों की राहत एक हाथ स

By JagranEdited By: Updated: Tue, 27 Feb 2018 10:29 PM (IST)
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हुडा में पानी के बिलों की राहत महज दिखावा, अप्रैल में 5 फीसद बढ़ जाएंगे रेट

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर

हुडा महकमे में पानी व सीवरेज के बिलों की राहत एक हाथ से देकर दूसरे से वापस लेने वाली साबित हो रही है। जनवरी में महकमे ने सीवरेज व पानी की दरें संशोधित कर जनवरी के बाद आने वाले बिलों में रियायत दी थी। जबकि पहली जनवरी से पहले के बकाया बिलों को पुरानी दरों के हिसाब से वसूलने का प्रावधान रखा गया था। अब विभाग एक बार फिर एक अप्रैल से पांच फीसद दरें बढ़ाने जा रहा है। इसमें पांच फीसद बोझ और बढ़ जाएगा। हालांकि, महकमा इस बढ़ोतरी को पहले से जारी किए जा चुके एक सर्कुलर की प्रक्रिया बता रहा है।

शहर स्थित हुडा के सेक्टर-एक, सात, आठ, नौ व 10 सहित सीवरेज के 5 हजार कनेक्शन हैं और पानी के छह हजार कनेक्शन हैं। इन कनेक्शन से महकमे का प्रति माह करीब 45 लाख रुपये का बिल बनता है। ऐसे में महकमे के राजस्व में पांच फीसद बढ़ोतरी तो जुड़ जाएगी, लेकिन आम उपभोक्ताओं को जेब पर पांच फीसद फटका भी सहना पड़ेगा। इससे पहले महकमा नॉन रिफंडेबल व रिफंडेबल सिक्योरिटी का नया फार्मूला भी लागू कर चुका है। जिसमें नया कनेक्शन लेने के लिए दो प्रकार की सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है।

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1 अप्रैल से यह चुकानी होंगी पानी की दरें

- अभी मीटर के कनेक्शनों पर 10 किलोलीटर तक पानी की दरें 2.50 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से ली जाती हैं जो कि बढ़कर 2.63 हो जाएगी। अगले किलोलीटर पर 5 रुपये से 5.25 फीसद हो जाएगी। 20 किलोलीटर से 30 किलोलीटर तक फ्लैट रेट 8 रुपये 8.40 प्रति किलोलीटर, 30 किलोलीटर से ऊपर 10 रुपये से 10.5 रुपये की दर से बिल देना होगा।

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जनवरी में ऐसे घटाई गई थी दरें

- इस साल 1 जनवरी के बाद के बिलों में रियायत देते हुए 50 वर्ग गज तक के बिना पानी के मीटर वाले मकानों में फ्लैट रेट 200 रुपये के बजाय 50 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया था। वहीं, पानी के मीटर लगे घरों में 20 किलोलीटर तक पानी की खपत तक 5 रुपये के बजाय 2.5 रुपये कर दी गई थी। बिना मीटर वाले 4 मरला से 14 मरले के मकानों में 50 वर्ग गज तक फ्लैट रेट 200 रुपये के बजाय 100 रुपये कर दिए गए थे। इसी प्रकार 14 मरले से ऊपर के बिना मीटर के कनेक्शन पर 100 गज से 250 गज तक 400 रुपये के बजाय 250 रुपये दर निश्चित कर दी गई थी। इससे ऊपर प्रति 100 गज 200 रुपये तय की गई थी। हालांकि, संस्थागत और व्यावसायिक कनेक्शनों में कोई रियायत नहीं दी गई थी।

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ऐसे उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाएंगे

- विभाग के एसडीओ अशोक क्वात्रा के मुताबिक विभाग द्वारा घटाई गई पानी की दरों का लाभ 1 जनवरी के बाद से लागू हो गया है। जो पांच फीसद रेट एक अप्रैल से बढ़ाए जाने हैं वह विभाग की पॉलिसी के तहत निश्चित हैं और यह पॉलिसी अप्रैल 2017 में ही तय हो गई थी। जिसमें प्रत्येक वर्ष पांच फीसद रेट बढ़ाने का प्रावधान रखा गया था।

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