हरियाणा के नूंह में 28 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद, VHP ने किया था दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने का एलान
Nuh Violence हरियाणा के नूंह जिले में प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) द्वारा 28 अगस्त को दोबारा ब्रजमंडल यात्रा (Brij Mandal Yatra) निकालने का एलान किया गया था। इसे देखते हुए एहतियात के तौर पर आज हरियाणा के होम सेक्रेटरी द्वारा 28 अगस्त तक के लिए दोबारा मोबाइल इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
By Jagran NewsEdited By: Abhishek TiwariUpdated: Sat, 26 Aug 2023 11:23 AM (IST)
नूंह, जागरण संवाददाता। हरियाणा के नूंह जिले में एक बार फिर इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। एहतियात के तौर पर प्रशासन की ओर से यह फैसला लिया गया है।
दरअसल, विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) द्वारा 28 अगस्त को दोबारा ब्रजमंडल यात्रा (Brij Mandal Yatra) निकालने का एलान किया गया था। हालांकि प्रशासन की ओर से इसकी अनुमति नहीं मिल सकी।हाल ही में नूंह प्रशासन की ओर से यात्रा स्थगित करने की बात कही गई थी, लेकिन हिंदू संगठन दोबारा शोभा यात्रा निकालने पर अड़े हुए हैं।
इसके चलते नूंह के डिप्टी कमिश्नर ने कल गृह विभाग को पत्र लिखकर नूंह में इंटरनेट सेवा और बल्क मैसेज बंद करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद आज हरियाणा के होम सेक्रेटरी द्वारा 26 अगस्त से 28 अगस्त तक इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।गौरतलब है कि 31 जुलाई को हिंदू संगठनों द्वारा निकाली गई ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसक झड़प हुई थी जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी। इसे लेकर पुलिस का धरपकड़ अभियान लगातार जा रही है। अभी तक 292 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।
अतिरिक्त गृह सचिव विभाग हरियाणा द्वारा जिला नूंह क्षेत्र में शांति व सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। जिला में यह आदेश आज 26 अगस्त को 12 बजे से 28 अगस्त 2023 को रात्रि 12 बजे तक लागू रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
- उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा
उन्होंने बताया कि 28 अगस्त को कुछ संगठनों द्वारा निर्धारित शोभा यात्रा के मद्देनजर तनाव, आंदोलन, क्षति होने की आशंका के मद्देनजर सार्वजनिक व निजी संपत्ति की सुरक्षा तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश पारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग से भड़काऊ सामग्री, झूठी अफवाहों के प्रसार से जिला नूंह में सार्वजनिक संपत्तियों व सुविधाओं को नुकसान, कानून एवं शांति व्यवस्था में गड़बड़ी की संभावना रहती है।
इसके अलावा मोबाइल फोन, एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से भी गलत सूचना व अफवाहों के प्रसार के साथ भीड़ को इकट्ठा व संगठित कर किसी अन्य को गंभीर क्षति पहुंचाने, आगजनी या बर्बरता व अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में शामिल होकर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की संभावना को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित की गई हैं।
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक सुविधा व लोगों की बुनियादी घरेलू जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग एसएमएस, वॉयस कॉल, कॉर्पोरेट और घरेलू ब्रॉडबैंड व लीज लाइनों द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं को इसमें छूट दी गई है।
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