Move to Jagran APP

Jammu Kahsmir News: बारामुला में भगोड़े आतंकी आबिद के घर लगाए गए नोटिस, कई गैर कानूनी गतिविधयों में शामिल

Jammu News बारामुला में भगोड़े आतंकी के घर पर नोटिस लगा दिए गए। इसके अलावा उसके बारे में सूचना देने के लिए पुलिस ने मुनादी भी कराई है। आबिद कई आतंकी घटनाओं और गतिविधियों में शामिल रहा है। उसके खिलाफ पट्टन के पुलिस स्टेशन में कई मामले दर्ज हैं। बारामुला पुलिस ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर सीआरपीसी की धारा 82 के तहत नोटिस चिपकाए हैं।

By Jagran NewsEdited By: Himani SharmaUpdated: Mon, 09 Oct 2023 08:23 AM (IST)
Hero Image
बारामुला में भगोड़े आतंकी आबिद के घर लगाए गए नोटिस (सांकेतिक फोटो)
राज्य ब्यूरो, जम्मू: उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले के आतंकी आबिद कयूम लोन को भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद अब उसके घर पर नोटिस लगाए गए हैं। इसके साथ ही उसके घर, गांव और बाजार में पोस्टर भी चिपकाए गए हैं। इसके अलावा उसके बारे में सूचना देने के लिए पुलिस ने मुनादी भी कराई है। आबिद कई आतंकी घटनाओं और गतिविधियों में शामिल रहा है। उसके खिलाफ पट्टन के पुलिस स्टेशन में कई मामले दर्ज हैं।

धारा 82 के तहत नोटिस चिपकाए

अगर आतंकी आबिद ने गिरफ्तारी नहीं दी तो उसके घर को जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। आतंकी आबिद बारामुला जिले के खोई पट्टन का रहने वाला है। बारामुला पुलिस ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर सीआरपीसी की धारा 82 के तहत नोटिस चिपकाए हैं। राजस्व विभाग को कार्रवाई में इसलिए शामिल किया गया है ताकि अगर वह खुद सरेंडर नहीं हुआ तो उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जा सके।

यह भी पढ़ें: LAHDC Kargil Election Results: कारगिल पर्वतीय परिषद पर NC-कांग्रेस का कब्जा, उमर अब्दुल्ला ने दिया ये रिएक्शन 

आतंकी आबिद गिरफ्तारी से लगातार बच रहा

बारामुला के एसएसपी आमोद अशोक नागपुरे ने कहा कि आतंकी आबिद गिरफ्तारी से लगातार बच रहा है। उसके खिलाफ 17 अगस्त, 2023 को खुला गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, लेकिन यह लागू नहीं हो पाया था। इसी के बाद बारामुला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 21 सितंबर को सीआरपीसी की धारा 82 के तहत नोटिस जारी किया।

यह भी पढ़ें: Jammu Kashmir: राष्ट्रीय एकता का संदेश लेकर अमृतसर रवाना हुईं 'यशस्विनी', 15 राज्यों से होकर पहुंचेंगी गुजरात

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।