Jammu News: जम्मू कश्मीर में एक बार फिर ठंडे बस्ते में गया Property Tax, चुनाव के बाद ही होगा कोई निर्णय
Property Tax in Jammu Kashmir जम्मू कश्मीर में संपत्ति कर फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। माना जा रहा है कि चुनाव के बाद ही इस पर कोई निर्णय होगा। जम्मू कश्मीर में इसी वर्ष शहरी निकाय के चुनाव प्रस्तावित हैं और नवंबर माह में ज्यादातर शहरी निकायों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उसके बाद लोकसभा चुनाव की गतिविधियां तेज हो जाएंगी।
By naveen sharmaEdited By: Himani SharmaUpdated: Sat, 07 Oct 2023 01:38 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, जम्मू: जम्मू कश्मीर में संपत्ति कर लगाने का निर्णय एक बार फिर ठंडे बस्ते में चला गया है। चुनावी वर्ष में प्रदेश सरकार ने संपत्ति कर वसूली की प्रक्रिया को फिलहाल टाल दिया है। माना जा रहा है कि चुनाव के बाद ही इस पर कोई निर्णय होगा। जम्मू कश्मीर में इसी वर्ष शहरी निकाय के चुनाव प्रस्तावित हैं और नवंबर माह में ज्यादातर शहरी निकायों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उसके बाद लोकसभा चुनाव की गतिविधियां तेज हो जाएंगी।
मालिकों ने पहले भरनी थी 30 मई तक स्वयं रिटर्न
यहां बता दें कि प्रदेश सरकार ने इसी वर्ष 21 फरवरी को अधिसूचना जारी कर प्रदेश के नगर निगमों, नगर परिषदों समेत सभी शहरी निकायों में संपत्ति कर लागू कर दिया था। अधिसूचित नियमों के तहत सभी संपत्ति मालिकों को पहले 30 मई तक स्वयं रिटर्न भरनी थी और दूसरी किस्त 30 नवंबर तक जमा करवाई जानी थी।यह भी पढ़ें: Jammu Accident: डोडा में गहरी खाई में गिरा वाहन, हादसे में तीन मजदूरों की दर्दनाक मौत; पांच गंभीर रूप से घायल
सरकार का लक्ष्य था कि इससे शहरी निकाय आत्मनिर्भर बनेंगे और स्वयं अपने बूते विकास कार्य करवा सकेंगे। हालांकि संपत्ति कर लागू किए जाने का पूरे प्रदेश में काफी विरोध हुआ और खासकर विपक्षी दलों ने इस विषय को तूल दिया।
पार्टी की अंदरूनी बैठकों में उठा था यह मुद्दा
वहीं भाजपा के नेता भी चुनावी वर्ष में हुए इस फैसले से स्वयं को असहज महसूस कर रहे थे और पार्टी की अंदरूनी बैठकों में यह मुद्दा उठा था। नेकां, पीडीपी, कांग्रेस व अन्य दलों ने प्रदेश विधानसभा के गठन तक संपत्तिकर वसूली स्थगित रखने की मांग की थी।ऐसी स्थिति में लोगों को शांत करने के लिए प्रशासन ने लोगों से आपत्तियां और राय मांगी थी। इसके साथ ही संपत्ति कर वसूली को टाल दिया गया और संशोधित आदेश में यह वसूली 30 अगस्त से करने की बात कही गई। उसके बाद प्रशासन ने 30 अगस्त को फिर से एक अधिसूचना जारी कर संपत्ति कर जमा करने और रिटर्न दाखिल करने की अंतिम समय सीमा 30 सितंबर तय कर दी थी।
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