Agra News: सपा की मेयर प्रत्याशी ने ताजमहल में किया चुनाव प्रचार, धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज
ताजमहल में चुनाव प्रचार करना सपा मेयर प्रत्याशी जूही प्रकाश को भारी पड़ा। रविवार को ताजगंज चौकी प्रभारी ने सपा प्रत्याशी के विरुद्ध तहरीर दी। इंस्पेक्टर ताजगंज बहादुर सिंह ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू थी जिसका उल्लंघन सपा प्रत्याशी द्वारा करने पर अभियोग पंजीकृत किया गया है।
आगरा, जागरण संवाददाता: ताजमहल में चुनाव प्रचार करना सपा की मेयर प्रत्याशी जूही प्रकाश को भारी पड़ा। ताजगंज चौकी प्रभारी की तहरीर पर ताजगंज थाने में रविवार को सपा प्रत्याशी के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (धारा 171 एच) और लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा (धारा 188) का अभियोग पंजीकृत किया गया है। नगर निकाय चुनाव के दौरान जिले में किसी प्रत्याशी के विरुद्ध दर्ज किया गया यह पहला अभियोग है।
सपा की मेयर प्रत्याशी जूही प्रकाश, पार्टी के जिला अध्यक्ष आजाद सिंह और कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार सुबह ईद की नमाज के दौरान ताजमहल पहुंची थीं। नमाज पढ़कर लौटते लोगों से उन्होंने वोट की अपील की थी। जूही प्रकाश और आजाद सिंह ने सपा की लाल टोपी लगा रखी थी और एक व्यक्ति के गले में पटका पड़ा हुआ था।
सहायक पुलिस आयुक्त ताज सुरक्षा अरीब अहमद ने उन्हें टोका था, जिसके बाद टोपी और पटका हटा दिया गया था। इसके दो वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुए थे। रविवार को ताजगंज चौकी प्रभारी ने सपा प्रत्याशी के विरुद्ध तहरीर दी। इंस्पेक्टर ताजगंज बहादुर सिंह ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू थी, जिसका उल्लंघन सपा प्रत्याशी द्वारा करने पर अभियोग पंजीकृत किया गया है।
सीआईएसएफ ने सौंपी एएसआई को रिपोर्ट
सपा प्रत्याशी द्वारा ताजमहल में प्रचार करने से संबंधित मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) से रिपोर्ट मांगी थी। सीआईएसएफ ने अपनी रिपोर्ट एएसआई को सौंप दी है। ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी ने बताया कि रिपोर्ट में टोपी और पटके पर किसी पार्टी का चुनाव चिह्न नहीं होने की बात कही गई है।