Firozabad News: शादी के बाद युवती का अश्लील वीडियो किया वायरल, दो बच्चों का पिता है आरोपित
Firozabad News युवक छह महीने से युवती को ब्लैकमेल कर उसके साथ गलतकाम कर रहा था युवती को ब्लैकमेल कर रहा था युवती की शादी होने के बाद बौखलाहट में वीडियो को किया वायरल। युवती सदमे में हैं।
आगरा, जागरण टीम। फिरोजाबाद के टूंडला में एक युवती के साथ युवक ने हैवानियत कर दी। पहले बहला फुसलाकर होटल के कमरे में ले जाकर अश्लील वीडियो बनाया और फिर ब्लैकमेल करके हवस का शिकार बनाता रहा। युवती की शादी के बाद बौखलाए युवक ने वीडियो वायरल कर दिया। इसकी जानकारी पर युवती के होश उड़ गए। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
होटल में की जबरदस्ती
थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती के आरोप के अनुसार सोनू यादव पुत्र रामनिवास यादव निवासी गांव राजाकाताल छह माह पहले उसे बहला-फुसलाकर होटल के कमरे में ले गया। वहां उसके साथ जबरदस्ती की और वीडियो बना लिया। इसके बाद से वह लगातार उसे ब्लैकमेल करता रहा। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका कई महीने तक दुष्कर्म किया। विरोध पर वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। इसी दौरान पीड़िता की शादी तय हो गई। जिसके चलते उसने बुलाने पर जाने से इंकार कर दिया था।
इंटरनेट मीडिया पर डाल दिया वीडियो
इसी बात से नाराज होकर आरोपित ने उसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़िता ने 21 अप्रैल को नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस तभी से आरोपित की तलाश कर रही थी। शनिवार सुबह पुलिस ने आरोपित को मुखबिर की सूचना पर उसायनी चौराहे के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
दो बच्चों का बाप है आरोपित
गिरफ्तार किया गया युवक दो बच्चों का बाप है। इंस्पेक्टर राजेश पांडेय ने बताया कि आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म और आइटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें उसे जेल भेजा गया है।
आठ साल पहले किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को आठ साल की सजा
आठ साल पहले ननिहाल में आई किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने शनिवार को आठ साल की सजा और 23 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
मामला उत्तर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। 18 मई 2014 को वादी की करीब 15 वर्षीय भांजी उनके घर पर आई थी। 11 जून की दोपहर 12 बजे रिंकू उर्फ आकाश निवासी अमर कायमपुर, क्वारसी अलीगढ़ ने वादी की भांजी को बहला फुसला कर भगा ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित और किशोरी की तलाश में जुट गई।
कुछ दिन बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपित को जेल भेजा था। मुकदमे की विवेचना के दौरान आरोपित द्वारा किशोरी से दुष्कर्म करने का भी पता चला। इसके बाद आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म करने और पोक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज कराया गया था।
एडीजीसी कमल सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय संख्या एक अरविंद कुमार यादव द्वितीय की अदालत ने रिंकू को दोषी पाते हुए आठ साल की सजा और 23 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।