UP News: पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत
मनी लॉन्ड्रिंग केस में गायत्री प्रजापति को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने प्रजापति को इस मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने गायत्री को जमानत देते हुए कहा कि इस केस में वह आठ जनवरी 2021 से ही जेल में हैं और अपराध के लिए जो अधिकतम सात साल का दंड हेाता है। इसका आधा से अधिक समय वह जेल में बिता चुके हैं।
विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि इस केस में वह आठ जनवरी, 2021 से ही जेल में हैं और अपराध के लिए जो अधिकतम सात साल का दंड हेाता है। इसका आधा से अधिक समय वह जेल में बिता चुके हैं। हालांकि, गायत्री अन्य मुकदमों के चलते अभी जेल में ही रहेंगे। यह आदेश जस्टिस सुभाश विद्यार्थी की एकल पीठ ने गायत्री की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए पारित किया।
कोर्ट ने आगे कहा कि जिस मुख्य केस के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया गया था उसमें अभी भी विवेचना चल रही है। यदि ऐसे में विवेचना के बाद यदि गायत्री को क्लीन चिट मिल जाती है तो विचारण अदालत के सामने चल रही कार्यवाही बेकार हो जाएगी।
ईडी ने लखनऊ में दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग का केस
बता दें कि ईडी ने लखनऊ में गायत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया था। विचारण कोर्ट के सामने आठ में से छह गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है और विचारण समाप्त होने के कगार पर है।
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