UP News: अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खां को झटका, गवाहों को दोबारा बुलाने की याचिका खारिज
बेटे के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खां को कोर्ट से झटका लगा है। इस मामले के दो गवाहों को दोबारा बुलाने की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में अंतिम बहस के लिए अदालत ने तीन अक्टूबर निर्धारित की है।
जागरण संवाददाता, रामपुर। बेटे के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खां को कोर्ट से झटका लगा है। इस मामले के दो गवाहों को दोबारा बुलाने की याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप है कि आजम खां ने बेटे के अलग-अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं। इसमें एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बना है, जबकि दूसरा लखनऊ से बना है।
इस मुकदमे में आजम खां के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तजीन फात्मा भी नामजद हैं। इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। दोनों ओर से गवाही पूरी हो चुकी है। अंतिम बहस चल रही है। अभियोजन की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस होना बाकी है। बचाव पक्ष ने अंतिम बहस से पहले मुकदमे के वादी भाजपा विधायक और मुकदमे के विवेचक दारोगा नरेंद्र त्यागी को गवाही के लिए दोबारा तलब करने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र अदालत में दिया था।
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अभियोजन और विधायक के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने इस पर आपत्ति जताई थी। आपत्ति पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। भाजपा विधायक के अधिवक्ता ने बताया कि अब इस मामले में अंतिम बहस के लिए अदालत ने तीन अक्टूबर निर्धारित की है।
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