स्कन्द विवेक धर, नई दिल्ली। बिल्डर की कारगुजारियों से परेशान घर खरीदारों को केंद्र सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। इसमें बिल्डर के दिवालिया होने पर खरीदारों को ‘जहां है, जैसा है’ की तर्ज पर प्रॉपर्टी का पजेशन लेने और रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को खरीदारों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का अधिकार मिल जाएगा। इसके अलावा, जो फ्लैट, प्लॉट या मकान पहले से खरीदार के पजेशन में है, उसे इन्सॉल्वेंसी की प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। केंद्र सरकार इसके लिए जल्द ही इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में बदलाव करने जा रही है। 

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